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कांगड़ा में नशे की तस्करी करने वाली दो महिलाओं को कठोर कारावास और जुर्माने की सजा

➤ कांगड़ा में नशे की तस्करी के मामले में दो महिलाओं को एक वर्ष की सजा

➤ पारिवारिक न्यायालय धर्मशाला ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत सुनाई सजा

➤ दोषियों पर एक साल की कठोर कैद के साथ 10-10 हजार का जुर्माना

 हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से नशे की तस्करी को लेकर एक सख्त फैसला सामने आया है। मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में संलिप्त दो दोषी महिलाओं को एक साल का कारावास और आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई गई है। पारिवारिक न्यायालय धर्मशाला के प्रधान न्यायाधीश ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत यह फैसला सुनाया है। हिमाचल पुलिस के अनुसार अदालत ने दोनों महिलाओं को एक साल की कठोर कैद और प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

यह पूरा मामला पुलिस स्टेशन डमटाल, पुलिस जिला नूरपुर की एफआईआर संख्या 65/2021 से जुड़ा हुआ है, जिसे पुलिस ने एनडीएंडपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया था। पुलिस की गहन जांच और अदालत में चले प्रभावी अभियोजन के बाद यह सजा सुनिश्चित हुई है। मामले के विवरण के अनुसार, दोषी महिलाओं की पहचान दलवीरो पत्नी अजय कुमार (निवासी इंदौरा) और रोशनी पुत्री अजय कुमार (निवासी चन्नी) के रूप में हुई है, जिन्हें अदालत ने अपराध में संलिप्त पाया।

हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि राज्य पुलिस अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी और एनडीएंडपीएस अधिनियम के तहत आने वाले अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त असामाजिक तत्वों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलिस की इस तरह की कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है और प्रदेश में नशाखोरी पर लगाम कसने में मदद मिल रही है।